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आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग - ये तरीके अपनाकर घर बैठे आईटीआर भर सकेंगे

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आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग ये तरीके अपनाकर घर बैठे आईटीआर भर सकेंगे

नई दिल्ली | हिटी .

आयकर रिटर्न दाखिल करने का यह आखिरी महीना चल रहा है। भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो परेशानी से बचने के लिए अंतिम दिनों तक इंतजार मत कीजिए।

दरअसल, आईटीआर दाखिल करना अब जटिल काम नहीं रहा और कुछ आसान स्टेप को फॉलो कर आप घर बैठे भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। साथ ही अपने रिफंड को ट्रैक भी कर सकते हैं। .

बढ़ रहा रिटर्न दाखिला
85 लाख नए आईटीआर दाखिले किए गए वित्त वर्ष 2017 में.
99 लाख नए आयकर दाताओं ने 2018 में रिटर्न दाखिल किया.
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जरूरी दस्‍तावेज जुटाएं
आईटीआर की ई-फाइलिंग से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जुटा लें। इसमें बेसिक दस्तावेज जैसे पैन, आधार नंबर या इनरोलमेंट आईडी के अलावा आय, निवेश और बैंक खाते शामिल हैं। सैलरी के अलावा आय के अन्य स्रोत से जुड़े दस्तावेज भी जरूरी होंगे। .

ई-फाइलिंग अकाउंट बनाएं
पहली बार दाखिल कर रहे तो दस्तावेज जुटाने के बाद विभाग की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए पैन को यूजर आईडी जबकि पासवर्ड में जन्मतिथि का इस्तेमाल करेंगे। .

अपना आईटीआर फॉर्म चुनें
ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर दिख रहे ‘फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न'पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस निर्धारण वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं उसका चुनाव करने के बाद सावधानीपूर्वक अपने लिए उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें।.

सभी तथ्‍य सही भरें

फॉर्म चुनने के बाद सबसे जरूरी है कि सभी जानकारियों को सही भरा जाए। आधार या इनरोलमेंट नंबर जरूरी होता है। आधार नंबर नहीं है तो ऑनलाइन आईटीआर दाखिल नहीं हो सकेगा। आय का ब्योरा भी विस्तृत रूप से भरना होगा।
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ई-वेरिफाई सबसे जरूरी प्रक्रिया 
सभी डीटेल को दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म को अपलोड कर दें। लेकिन आपका काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ई-वेरिफाई को अपलोड नहीं करेंगे। इसके लिए फॉर्म दाखिल करने के 120 दिनों तक विंडो खुलेगी, जहां ई-वेरिफाई करा सकेंगे अथवा आईटीआर-5 की हस्ताक्षर वाली कॉपी आयकर विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग केंद्र को भेज सकेंगे।.
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[Source: E Paper Hindustan]

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